बांदा। अवैध संबंधों के शक में गोली मारकर हत्या करने वाले दोषी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग की अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी।
बिसंडा थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव निवासी अवधेश त्रिपाठी ने पहली फरवरी 2018 को बिसंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई राकेश कुमार त्रिपाठी (35) प्रतिदिन की तरह 31 जनवरी की रात नौ बजे रखवाली करने के लिए खेत में बनी झोपड़ी में था। 31 जनवरी व पहली फरवरी की रात उसके भाई की अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसका मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की विवेचना एसआई लालजी सिंह ने की। विवेचना में अभियुक्त की पहचान रज्जू उर्फ राजेश कुमार कोरी के रूप में की गई। विवेचना में पुलिस पाया कि रज्जू बटाईदार था।
मृतक राकेश का रज्जू के घर आना-जाना था। इस कारण से राकेश के रज्जू के परिवार की एक महिला अवैध संबंध हो गए थे। इन्ही संबंधों की खुन्नस में रज्जू ने राकेश की गोली मारकर हत्या की थी। विवेचक ने रज्जू उर्फ राजेश के खिलाफ हत्या का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने रज्जू उर्फ राजेश को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।