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यौन शोषण का आरोपी जेई अब 30 तक जेल में

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बांदा : कोर्ट परिसर में कार से उतरते सीबीआई अधिकारी। - फोटो : BANDA
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बांदा। बच्चों के यौन शोषण का आरोपी जूनियर इंजीनियर रामभवन अब 30 नवंबर तक बांदा जेल में रहेगा। सीबीआई की अर्जी पर अदालत ने यह आदेश दिया है। उधर, कस्टडी रिमांड अर्जी पर गुरुवार को भी फैसला नहीं हो सका। अब 24 नवंबर को इस पर सुनवाई होगी। अभियुक्त द्वारा दाखिल आपत्ति पर सीबीआई 24 को ही अपना जवाब दाखिल करेगी।
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चित्रकूट में नियुक्त सिंचाई विभाग के अवर अभियंता (अब निलंबित) रामभवन को सीबीआई ने 16 अक्टूबर को गिरफ्तारी दर्शाते हुए अदालत में पेश किया। इसके बाद न्यायिक हिरासत बांदा जेल भेज दिया है। आरोपी को पांच दिन के रिमांड पर लेने के लिए सीबीआई (नई दिल्ली) के पुलिस उपाधीक्षक श्रीभगवान ने यहां विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/ एडीजे न्यायालय में अर्जी दी है। इस पर बुधवार (18 नवंबर) को न्यायाधीश मो. रिजवान अहमद ने सुनवाई के बाद 19 नवंबर निर्धारित कर दी थी।
गुरुवार को दोपहर अदालत में कस्टडी रिमांड अर्जी पर फिर सुनवाई हुई। आरोपी रामभवन ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर अदालत में दो पृष्ठों में 15 बिंदुओं की आपत्ति अपने अधिवक्ता अनुराग सिंह पटेल और देवदत्त तिवारी के जरिये दाखिल की। सीबीआई को इस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए न्यायाधीश ने 24 नवंबर तक का समय दिया है।
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अभियोजन की ओर से दिल्ली से आए सीबीआई के अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह और स्थानीय एडीजीसी मनोज दीक्षित ने पैरवी की। सीबीआई के उपाधीक्षक अमित कुमार (नई दिल्ली) और सीबीआई के अन्य सदस्य मौजूद रहे। उधर, सीबीआई की अर्जी पर अदालत ने अभियुक्त रामभवन की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है।
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