बांदा। भूरागढ़ की चर्चित महिला की नाबालिग बेटी को ले जाने वाले आरोपी को दो वर्ष बाद अदालत ने दोष मुक्त कर दिया। उस पर अपहरण, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट आदि की धाराएं लगाई गई थीं। किशोरी से आरोपी ने शादी भी कर ली। हालांकि आरोपी को करीब चार माह बांदा जेल में रहना पड़ा।
नाबालिग को दो वर्ष पूर्व ले जाने पर परिजनों ने पांच मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी जावेद शाह पर अपहरण, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। यह करीब चार माह जेल में रहा। इस दौरान लड़की ने अदालत में आरोपी के पक्ष में अपना बयान दिया। दोनों के बीच सुलह हो गई। आरोपी ने लड़की से निकाह भी कर लिया। बुधवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने आरोपी जावेद को बरी कर दिया। अधिवक्ता हाजी नफीस खां ने पैरवी की। गौरतलब है कि भूरागढ़ की चर्चित महिला की एक नाबालिग बेटी का कई वर्षों पूर्व घर से अपहरण भी हो गया था। बाद में वह सकुशल बरामद हो गई थी।