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Banda News: नए सिरे से बंटवारे की प्रक्रिया के निर्देश

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बांदा। चित्रकूटधाम मंडल के आयुक्त अजीत कुमार ने एक मुकदमे की सुनवाई के बाद उपजिलाधिकारी, अतर्रा के दो आदेश निरस्त कर दिए हैं।
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आयुक्त न्यायालय ने 10 सितंबर 2026 और 12 जुलाई 2024 को पारित आदेशों को त्रुटिपूर्ण मानते हुए प्रकरण नए सिरे से विचार के लिए अधीनस्थ न्यायालय को वापस भेज दिया है। साथ ही विवादित भूमि के बंटवारे में नए सिरे से अंश निर्धारित कर कुर्राफांट तलब करने के निर्देश दिए हैं।

अतर्रा तहसील क्षेत्र के निवासी अपीलकर्ता अनन्तराम आदि ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 116 के तहत उपजिलाधिकारी, अतर्रा के न्यायालय में बंटवारे का वाद दायर किया था। इसमें 14 मई 2019 को प्रारंभिक आदेश पारित हुआ था।
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इसके बाद लेखपाल ने छह जुलाई 2024 को कुर्राफांट (बंटवारे का नक्शा) दाखिल किया, जिसकी पुष्टि 12 जुलाई 2024 को कर दी गई। इसके विरोध में अपीलकर्ताओं ने 18 जुलाई 2024 को पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने 10 सितंबर 2026 को खारिज कर दिया था।
आयुक्त न्यायालय में सुनवाई के दौरान सामने आया कि वादी और प्रतिवादी दोनों कुर्राफांट निरस्त कराकर नए सिरे से अंश निर्धारित कराने पर सहमत थे। आयुक्त ने कहा कि दोनों पक्षों की सहमति के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने नया कुर्राफांट तलब करने का आदेश नहीं दिया। ऐसे में उसका आदेश त्रुटिपूर्ण है और उसे बरकरार नहीं रखा जा सकता।
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आयुक्त न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि विवादित भूमि में नए सिरे से अंश निर्धारित किए जाएं। पक्षों की उपस्थिति, उनकी सहमति और मौके पर कब्जे की स्थिति के आधार पर नया कुर्राफांट तलब किया जाए। दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने और सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद वाद का गुण-दोष के आधार पर निस्तारण किया जाए।
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