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मॉडल शॉप में अब बर्फ, सोडा, स्नैक्स भी मिलेगा

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बांदा। शराब की दुकानों के आसपास या सार्वजनिक स्थानाें पर शराब पीने पर रोक का साइन बोर्ड सभी शराब की दुकानों पर लगाना होगा। साथ ही मॉडल शॉप में बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सी, मेज, बेंच और उपभोक्ता को बर्फ, सोडा, स्नैक्स आदि की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वरना लाइसेंसधारक के खिलाफ जुर्माना और कार्रवाई होगी।
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उपरोक्त निर्देश डीएम आनंद कुमार सिंह ने जिले के सभी देसी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग और मॉडल शॉप के लाइसेंसधारियों को लिखित रूप से जारी किए हैं। कहा कि दुकानों के साइन बोर्ड पर यह लिखाना होगा कि दुकानों के बाहर, आसपास या सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना वर्जित है। दुकानों पर यह भी लिखाना होगा कि शराब पीकर वाहन न चलाएं, इसका उल्लंघन दंडनीय होगा। यह भी निर्देश दिए कि देसी शराब और मॉडल शॉप लाइसेंसधारी अपने परिसर के भीतर पर्याप्त संख्या में बेंच, तख्त, कुर्सी, मेज आदि की समुचित रूप से बैठने की व्यवस्था करेंगे।
साथ ही उपभोक्ता को गिलास, पानी, बर्फ, स्नैक्स और कई खाद्य पदार्थों को पकाकर मुहैया कराएंगे। डीएम ने आबकारी नीति का हवाला देकर कहा कि देसी, विदेशी, बीयर, भांग और मॉडल शॉप की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी। डीएम ने इन सभी नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा, वरना जुर्माना और कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। कहा कि विदेशी मदिरा और बीयर लाइसेंस की दुकानों में मद्यपान की सुविधा मान्य नहीं है।
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