बांदा। नाबालिगों के साथ यौन शोषण से जुड़े आईटी एक्ट के मामले में शुक्रवार को पेशी में जिरह नहीं हो सकी। अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायालय ने इस केस की अगली तारीख 26 जून निर्धारित की है।
दिल्ली के इंजीनियर मोहम्मद आकिफ के अधिवक्ता ने हाजिरी माफी की अर्जी लगाई। इस मुकदमे में जेल में निरुद्ध फांसी की सजा पा चुके निलंबित जेई रामभवन की पेशी कराई गई। सीबीआई ने दिल्ली में दर्ज कराए इस मामले में आरोप लगाया है कि इंजीनियर आकिफ ने दोषी जेई रामभवन के साथ विदेशों में अश्लील सामग्री प्रचलित की थी। (संवाद)