बांदा। घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी करने और जानमाल की धमकी देने के मामले में दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो हेमंत कुमार कुशवाहा की अदालत ने चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने चार अगस्त 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी शाम छह बजे छोटे भाई के साथ चक्की में गेहूं रखने जा रही थी। मोहल्ला निवासी राजेंद्र नामक युवक ने उससे छेड़खानी की। घर आने पर पीछे से पहुंचे आरोपी ने घर में घुसकर छेड़खानी की। जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकला।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने व अभियोजन के अधिवक्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी राजेंद्र को सजा दी। दोषी को सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।