बांदा। अतिरिक्त न्यायाधीश (पाक्सो) एक्ट ऋषि कुमार की अदालत ने चार वर्ष की बालिका से अश्लीलता के दोषी को पांच साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी जमानत पर था, उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
पैलानी थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 फरवरी 2020 को पड़ोसी युवक रवि सोनी पुत्र लक्ष्मण बालिका को अपने घर ले गया और अश्लीलता की। आरोपी के चंगुल से छूटी बालिका घर पहुंची तो उसके नाजुक अंगों में चोट देखकर मां ने जानकारी की। बालिका का जिला अस्पताल में इलाज कराया गया। पिता ने दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में अभियोजन पक्ष से चार गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को अपराध का दोषी पाते हुए पांच वर्ष की कैद व 20 हजार जुर्माना लगाया है।