बांदा। गैंगस्टर एक्ट के चार दोषियों को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने ढाई वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 5000-5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसकी अदायगी न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना चिल्ला के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र बहादुर ने थाने में 30 सितंबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि फतेहपुर का एक संगठित गिरोह बनाकर असलहों के बल पर लूट और राहजनी करते थे। इनके संगठित गिरोह में फतेहपुर निवासी आदर्श कुमार, भोला, सर्वेश व नरेश शामिल थे। इन चारों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता था। दहशत से भय व्याप्त था।मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से तीन गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के बाद न्यायाधीश ने आदर्श कुमार, भोला,सर्वेश व नरेश को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।