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Banda News: शिकायतकर्ता की हत्या में पूर्व प्रधान व कोटेदार को आजीवन कारावास

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बांदा। साजिश के तहत शराब में जहर पिलाकर शिकायतकर्ता की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने शुक्रवार को दोषी पूर्व कोटेदार और पूर्व ग्राम प्रधान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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तिंदवारी थाना क्षेत्र के परसौंड़ा गांव निवासी शिवसागर ने तिंदवारी थाने में 12 सितंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि उसके भाई गंगासागर ने गांव के कोटेदार काशी प्रसाद गुप्ता को कालाबाजारी करने के लिए गेहूं, चावल लेकर जाते समय पुलिस से पकड़वाया था। इस पर कोटेदार ने जानमाल की धमकी दी थी। 27 अगस्त 2017 को कोटेदार ने अपने साथी पूर्व प्रधान गुमान वर्मा व शिवकुमार के साथ मिलकर साजिश की और शिकायतकर्ता की हत्या की योजना बनाई। योजना के तहत शिकायतकर्ता को पूर्व ग्राम प्रधान के घर में शराब के साथ जहर मिलाकर पिलाया गया। इस दौरान गांव का शिवकुमार भी वहां मौजूद था। नशे में शिकायतकर्ता पूर्व प्रधान के घर से बाहर निकला और कुछ दूर चलते ही उसके सीने में दर्द होने लगा। उसने अपने चाचा और भाई को बताया कि कोटेदार के इशारे पर उसे शराब में जहर मिलाकर पिलाया गया है। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, वहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की विवेचना की और 28 जून 2018 को कोटेदार, पूर्व प्रधान व शिवकुमार के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। मुकदमे के दौरान शिवकुमार की मौत हो गई। इस पर काशी कोटेदार काशी प्रसाद और पूर्व प्रधान गुमान वर्मा के विरुद्ध मामले की सुनवाई की गई। दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
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