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Banda News: गैंगस्टर के पांच दोषियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास

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बांदा। गैंगस्टर एक्ट के मामले में पांच दोषियों को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गुणेंद्र प्रकाश की अदालत ने पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पांचों को छह-छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने बताया कि जनपद के तत्कालीन बबेरू कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद ने 10 नवंबर 2008 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि तराया गांव के बच्चू सिंह, महेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह, कल्लू सिंह उर्फ नरेंद्र सिंह, राजेन्द्र सिंह का एक संगठित गिरोह हैं। उनके विरुद्ध बबेरू में गैंगस्टर एक्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया। निरीक्षक राजेंद्र बहादुर सिंह ने विवेचना की। विवेचना में लिखा कि गैंग लीडर बच्चू सिंह हैं। महेंद्र सिंह, राजेन्द्र सिंह, नागेंद्र सिंह, कल्लू सिंह उर्फ नरेंद्र सिंह सक्रिय सदस्य हैं। यह सभी अभियुक्त एक ही परिवार के हैं।
14 सितंबर 2008 को इन सभी अभियुक्तों ने मिलकर अपने गांव तरायां के ही विवेक सिंह के ऊपर लाठी-डंडों, बरछी, कुल्हाड़ी से जान से मारने की नीयत से हमला किया था। बाद में विवेक सिंह की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। हत्या व अन्य जघन्य अपराधों पर सभी अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से चार गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपने 28 पेज के आदेश में सभी पांचों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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