- कूटरचित दस्तावेज से खरीदी जमीन का दोबारा करा दिया बैनामा
- न्यायालय के आदेश पर नरैनी कोतवाली में दर्ज की गई एफआईआर
संवाद न्यूज एजेंसी
नरैनी (बांदा)। न्यायालय के आदेश पर नायब तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार, लेखपाल और एक अधिवक्ता समेत नौ लोगों पर नरैनी कोतवाली में धोखाधड़ी समेत नौ धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। कूटरचित दस्तावेज से अधिकारियों ने बेची गई जमीन का दूसरे के नाम दोबारा बैनामा करा दिया था।
अतर्रा कोतवाली क्षेत्र के पथरा गांव की रहने वाली सुमन देवी ने न्यायालय सीजेएम के यहां वाद प्रस्तुत कर बताया कि 14 फरवरी 2022 को पथरा निवासी बेटवा यादव से करीब दो बीघा जमीन का बैनामा कराया था। इसका नामातंरण वाद नायब तहसीलदार नरैनी के न्यायालय में सुमन देवी बनाम बेटवा दाखिल किया था।
दाखिल-खारिज मुकदमे के दौरान विक्रेता बेटवा यादव ने धोखाधड़ी करते हुए विक्रय किए गए रकबे को 14 मार्च 2022 काे दोबारा देवरती, मीरा, रीना देवी, लीला देवी आदि को बैनामा कर दिया गया। आरोप है कि दोबारा बैनामा कराने में सब रजिस्ट्रार माला सिंह, दस्तावेज लेखक अधिवक्ता नारायण दास, लेखपाल रामलखन सविता से बेटवा यादव की सांठगांठ थी। दाखिल-खारिज का वाद देवरती आदि द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार में दायर किया गया। इस पर आदेश भी पारित हो गया।
धोखाधड़ी की जानकारी होने पर सुमन देवी ने डीआईजी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर बुधवार की रात बेटवा यादव, देवरती, मीरा, रीना देवी, लीला देवी, सब रजिस्ट्रार माला सिंह, अधिवक्ता नारायण दास, लेखपाल रामलखन सविता व नायब तहसीलदार सर्वेश कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी समेत नौ धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। नरैनी इंस्पेक्टर राममोहन राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की विवेचना की जा रही है।