बांदा। घर में घुसकर पड़ोसी महिला से छेड़छाड़ करने के दोषी पिता-पुत्र को अदालत ने जेल और जुर्माने की सजा दी है। सहायक अभियोजन अधिकारी अखिलेश प्रकाश ने बताया कि बबेरू कस्बे में 27 मार्च 2009 की रात एक 18 वर्षीय युवती से उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ की गई थी।
पुलिस ने शिव प्रसाद और उसके पुत्र कूती के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से 5 गवाह पेश किए गए। शनिवार को जुडीशियल मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार पांडेय ने दोषी पुत्र को दो वर्ष की कैद और 2 हजार रुपये जुर्माना, अन्य धारा में तीन वर्ष की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी।
जुर्माना न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद होगी। साथ ही दोषी पिता शिव प्रसाद को 6 माह की कैद व 500 रुपये जुर्माना, एक अन्य धारा में एक वर्ष की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा दी। जुर्माना न देने पर क्रमश: एक हफ्ता व 15 दिन की अतिरिक्त कैद होगी।