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Banda News: गोबर के उपले फेंकने को लेकर हुए विवाद में आठ दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा

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बांदा। गोबर के उपले फेंकने को लेकर हुए विवाद में जानलेवा हमला करने वाले आठ दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने आठ लोगों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में सजा समेत नौ-नौ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। दौराना मुकदमा तीन लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
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बिसंडा थाना क्षेत्र के गड़ांव गांव निवासी बलराम ने बिसंडा थाने में तहरीर देकर 6 दिसंबर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके गांव के ही मुन्ना मिश्रा से काॅलोनी के संबंध में विवाद चल रहा था। इसी के चलते उसके गोबर के उपले (कंडा) लोई मिश्रा, मुखिया मिश्रा इधर-उधर फेंकने लगे। विरोध करने पर राजाबाबू मिश्रा, जीतू मिश्रा व नन्ना मिश्रा वहां पहुंचे और लाठी-डंडा, फरसा, कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बचाव में भागते समय बलराम को राजा मिश्रा, बल्दाऊ तमंचा लेकर दौड़े और रास्ता रोक लिया। रामकेश, बालकेश, बबुआ मिश्रा निवासी ओढ़की, मुखिया सभी लोगों ने घेरकर जानलेवा हमला किया। बीच-बचाव के दौरान भोला यादव, कसिया पत्नी मुन्नीलाल, विनोद व प्रमोद, विजयभान, रामकुमारी पत्नी रामखिलावन को भी जख्मी कर दिया।
विवेचक ने मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दरम्यान मुकदमा तीन लोगों की मौत हो चुकी है। सभी आरोपियों के विरुद्ध अदालत ने 29 जुलाई 2015 को आरोप बनाया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 9 गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने मुन्ना, लोई उर्फ दीपक, मुखिया उर्फ संदीप, राजाबाबू, जीतू उर्फ जितेंद्र, नन्ना उर्फ रोहित, बालकेश व बलदाऊ को दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया।
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दूसरे पक्ष से भी चार दोषियों को एक-एक वर्ष की सजा

गोबर के उपले पाथने के विवाद में मारपीट व अभद्रता समेत जानमाल की धमकी देने पर दोषी चार दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अन्य धाराओं में सजा सहित तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बिसंडा थाना क्षेत्र के गड़ांव गांव निवासी लोई उर्फ दीपक ने 6 दिसंबर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके बाड़े के सामने में ही उसकी खाली जमीन में उसी के गांव के मुन्नीलाल व भोला यादव, विनोद व दादूराम उसकी जमीन पर गोबल के उपले पाथ रहे थे। सुबह मना करने पर चारो लोगों ने लाठी-डंडे से मारपीटकर जख्मी कर दिया। बचाने आए भाई चचेरे भाई राजाबाबू, रामकेश को भी जख्मी कर दिया। विवेचक ने मामले का आरोप पत्र अदालत में पेश किया। चारो लोगों के विरुद्ध अदालत ने 17 अप्रैल 2017 को आरोप बनाया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने चार दोषियों मुन्नीलाल यादव, भोला, दादूराम व विनोद कुमार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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