बांदा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज, श्रीनाथ विहार में प्रार्थना सभा के दौरान विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें अभिभावकों को जागरूक किया गया। कहा गया कि बच्चों को बैड टच की जानकारी दें।
कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित हुआ। सिविल जज सीनियर अंशुमाली पांडेय ने कहा कि बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए अभिभावकों को बच्चों से बातचीत का दायरा बढ़ाना चाहिए। घर में आने वाले बाहरी लोगों और बच्चों के साथ उनके व्यवहार पर भी नजर रखनी चाहिए। किसी भी तरह के यौन शोषण या अश्लीलता की घटना सामने आने पर तत्काल शिकायत करनी चाहिए। स्कूलों में भी महिला शिक्षकों और चित्रों, रील्स या टेलीफिल्म के माध्यम से बच्चों को जागरूक करने की जरूरत है।
अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रफुल्ल कुमार चौधरी ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की जानकारी देते हुए कहा कि निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। उन्होंने पॉक्सो एक्ट-2012 के प्रावधानों और कानूनी व्यवस्थाओं की भी जानकारी दी।
प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह ने अतिथियों का आभार जताया। इस दौरान पराविधिक स्वयंसेवक अर्जित अग्रवाल समेत शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे।