बांदा। दहेज हत्या के आरोपी ससुर की जमानत अर्जी जिला न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि गिरवां थाना क्षेत्र के सहेवा गांव निवासी अच्छेलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुत्री रंजना देवी की शादी पिछले वर्ष 16 फरवरी को गिरवां थाना क्षेत्र के बछेही गांव निवासी इंद्रजीत के साथ की थी।
बाइक की मांग को लेकर ससुराली प्रताड़ित करते थे। इसी वर्ष 29 अप्रैल को फांसी से पुत्री की मौत हो गई। पुलिस ने पति इंद्रजीत, ससुर रामगुलाम यादव, सास सावित्री के विरुद्ध दहेज अधिनियम समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। तीनों आरोपी जेल में है। मंगलवार को ससुर रामगुलाम ने अधिवक्ता के जरिए जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी।
एक अन्य मामले में राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या में आरोपी अजीत गिहार की जमानत अर्जी जिला जज ने खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि 7 जुलाई को गड़रिया गांव में गुलेल से मोर की हत्या कर दी गई थी। पैलानी रेंज वन रक्षक संजय कुमार ने दो लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी अजीत समेत दूसरे आरोपी विकास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।