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धर्म, जाति या चरित्र हनन की अपीलें न छपें- डीएम

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बांदा। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग पटेल ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को आयोग की गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी मुद्रण सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशक का नाम, पता प्रिंट जरूर करें।
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जिलाधिकारी ने कहा है कि मुद्रण का आर्डर प्रकाशक के हस्ताक्षरयुक्त पत्र में लिया जाए। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर की पहचान दो अन्य व्यक्तियों से करानी होगी। मुद्रित सामग्री की तीन प्रतियां तीन दिन के अंदर निर्वाचन कार्यालय व कोषाधिकारी को भेजी जाएं। धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा विरोधी चीजें, चरित्र हनन आदि के आधार पर अपील आदि का प्रकाशन कतई न करें।
उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का अनुपालन न होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी किसी भी व्यक्ति को नकद 10 हजार रुपये से अधिक का लेनदेन नहीं करें। इससे अधिक का भुगतान एकाउंटपेयी चेक, ड्राफ्ट या आरटीजीएस व एनईएफटी माध्यम से ही होगा। बैंक व डाकघरों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्याशियों के बैंक खाता खोलने के लिए काउंटर खोलने की व्यवस्था करें। आवश्यकता अनुसार चेक बुक भी उपलब्ध कराएं।
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