फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

प्रवासियों को लक्षण मिलने पर 14 दिन होम क्वारंटीन

विज्ञापन
विज्ञापन
बांदा। प्रवासी मजदूरों की शुरू हो गई वापसी के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के साथ ही 12 सूत्री गाइडलाइन जारी की है। प्रवासियों के आते ही स्क्रीनिंग कराने और लक्षण पाए जाने पर क्वारंटीन किया जाएगा। संक्रमित हुआ तो अस्पताल या घर में आइसोलेट होगा। प्रवासी मजदूरों का पूरा ब्योरा तैयार करने और उनकी लगातार निगरानी के भी निर्देश दिए हैं। उधर, प्रवासी मजदूरों की ट्रेनों से आमद के मद्देनजर बुधवार को देर रात डीएम आनंद कुमार सिंह ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उनके साथ एडीएम संतोष बहादुर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक भी थे।
विज्ञापन

अपर मुख्य सचिव मोहन प्रसाद द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि प्रवासी कामगारों की वापसी पर प्रबंधन प्रोटोकाल लागू करें। लक्षण हो, लेकिन संक्रमित न हो तो भी 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन पर भेजा जाएगा। लक्षणविहीन व्यक्ति को सात दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। जिले में आमद के बाद प्रवासी की स्क्रीनिंग और उसका पता, मोबाइल नंबर, रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। इसमें प्रवासी के हस्ताक्षर भी होंगे। यह पूरा ब्योरा दिए बगैर कोई प्रवासी व्यक्ति आश्रय स्थल से नहीं जाने दिया जाएगा। प्रदेश के बाहर से आने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनके घरों में होम क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं है वह इंस्टीट्यूशनल में रखे जाएं।
ये भी निर्देश दिए हैं कि क्वारंटीन किया गया परिवार सुनिश्चित करेगा कि प्रवासी अपने घर में अलग कमरे में रहे। साथ ही क्वारंटीन प्रवासी मास्क, गमछा, दुपट्टा से मुंह और नाक को ढकेगा। क्वारंटीन प्रवासी के घर में किसी अन्य को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। घर के मात्र एक सदस्य को ही खरीद-फरोख्त के लिए घर से बाहर जाने की अनुमति होगी। आशा कार्यकर्ता हरेक क्वारंटीन घर में तीन दिन में एक बार अनिवार्य रूप से जाकर उस घर के परिजनों में खांसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई के लक्षणों की जानकारी लेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

--------------
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें