दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सात वर्ष की कैद और 40
हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की कैद और
भुगतनी होगी। पैलानी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 28 मार्च 2013 को
रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके सूने घर में घुसकर जय सिंह चौहान पुत्र
सभाजीत सिंह ने उसकी पत्नी से बलात्कार किया।
शोर मचाने पर जान से
मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप
पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी चंद्रभूषण वर्मा और फेरनपाल
सिंह ने नौ गवाह पेश किए।
बुधवार को न्यायाधीश (एफटीसी) शाम कुमार
ने धारा 376 आईपीसी में आरोपी जय सिंह चौहान को सात वर्ष की कैद और 40 हजार
रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। धारा 452 में तीन वर्ष की कैद व 5 हजार
रुपये जुर्माना किया।
जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त
कैद होगी। धारा 50 में तीन वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना किया।
जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।