बिांदा। किशोरी से दुष्कर्म में अदालत ने अभियुक्त को सात साल की जेल और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 5 माह की अतिरिक्त जेल होगी। जमानत खारिज कर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
बबेरू कोतवाली नगर क्षेत्र के निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 अगस्त 2010 को सुबह उसकी 15 वर्षीय बेटी को कोतवाली देहात क्षेत्र के छनेहरा लालपुर गांव का नफीस पुत्र हनीफ बहला-फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था। प्रथम त्वरित न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनवाई के बाद गुरुवार को आरोपी नफीस को दोषी मानते हुए धारा 376 में सात साल की कैद और 5000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई।
धारा 363 में 3 वर्ष की कैद और 2000 रुपये जुर्माना और धारा 366 में 5 वर्ष की कैद व 3000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर क्रमश: 5 माह, 2 माह व 3 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने 7 गवाह पेश किए।