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टावर कंपनी और बैंक प्रबंधक समेत चार की रिपोर्ट के आदेश

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बांदा। नौकरी व हर माह नौ हजार रुपये देने का झांसा देकर किसान के साथ 77 हजार रुपये की ठगी करने के मामले में सीजेएम न्यायालय ने मुंबई की इंडक्स टावर कंपनी के महाप्रबंधक व मैनेजर सहित चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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कोतवाली नगर के मवई बुजुर्ग गांव निवासी शिवबली पुत्र गोपलिया ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 156 (3) के तहत अर्जी देकर कहा था कि विज्ञापन के आधार पर इंडक्स टावर कंपनी मैनेजर से फोन पर संपर्क किया और टावर लगाने की बात की। मैनेजर ने आवासीय व कृषि योग्य जमीन पर टावर लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन, एग्रीमेंट व सिक्योरिटी शुल्क सहित 77,500 रुपये कंपनी के खाते में जमा कराने को कहा। अनुबंध में यह शर्त थी कि उक्त धनराशि जमा करने के बाद कंपनी किसान को 90 हजार रुपये का चेक देगी। प्रत्येक माह 9 हजार रुपये टावर का किराया और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी। किसान ने 77,500 रुपये पंजाब नेशनल बैंक में खाताधारक दीपक कुमार के खाते में जमा कराए। कंपनी और किसान के बीच लिखित अनुबंध हो गया। लेकिन टावर नहीं लगा।
किसान ने कंपनी मैनेजर के मोबाइल नंबर पर फोन किया तो बंद मिला। फर्जीवाड़ा की आशंका पर उसने नेट के जरिए जांच कराई, जिसमें ठगी होने की बात सामने आई। उसने कोतवाली में तहरीर दी। लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। एसपी को अर्जी देने पर भी कार्रवाई नहीं हुई। अंतत: 30 मई 2018 को सीजेएम न्यायालय में 156 (3) के तहत वाद दायर किया। मंगलवार को सीजेएम खलीकुज्जमा ने कोतवाली नगर प्रभारी को आदेश दिया है कि इंडक्स टावर कंपनी, मुंबई के मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक मैनेजर, रोहिणी सेक्टर, दिल्ली व खाताधारक दीपक कुमार, दिल्ली, कंपनी के एमडी अशोक शर्मा, ईस्ट मुंबई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करें।
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टावर कंपनी और बैंक प्रबंधक समेत चार की रिपोर्ट के आदेश
टावर लगाने के नाम से किसान से धोखाधड़ी का मामला
दिल्ली की कंपनी के अधिकारी हुए नामजद
सीजेएम ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
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