बांदा। स्वजातीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा हुई है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष और जेल में बीतेगा। अतर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव में अप्रैल 2018 में किशोरी अपने घर के पीछे शाम करीब आठ बजे शौच को गई थी। पड़ोसी वीरेंद्र ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म किया। रिपोर्ट दर्ज होने पर 25 अप्रैल को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी शिवपूजन सिंह ने पांच गवाह पेश किए। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी को सजा सुनाई। दोषी जमानत पर था उसे जेल भेज दिया गया। इस घटना में पुलिस कार्रवाई से पहले आपसी पंचायत भी हुई थी।
उधर, देहात कोतवाली क्षेत्र के महोखर के डाड़िन पुरवा में जगदेव प्रसाद (जवाहर नगर) ने प्रताप सिंह से प्लाट खरीदा था। इसी प्लाट के नाम पर इसी गांव के सुखलाल ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तें लेकर मकान बनवाना शुरू कर दिया। जगदेव के पुत्र राम सिंह ने धोखाधड़ी की 419, 420, 467, 468, 471 की एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी सुखलाल और उसकी पत्नी विद्यावती व पुत्र विनयपाल को जेल भेज दिया। बुधवार को अधिवक्ता के माध्यम से सुखलाल ने जिला न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी दी। जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दी।