बांदा। साइकिल चोरी के जुर्म में दो दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन-तीन साल की जेल और जुर्माने की सजा दी। 23 अप्रैल 2013 को शाम शहर कोतवाली के तिंदवारी रोड पर मंदिर के पास कोतवाली पुलिस ने सुनील कुमार (परशुराम तालाब) को चोरी की साइकिल के साथ पकड़ा था।
पुलिस को उसने बताया था कि उसने चोरी की अन्य साइकिलें तिंदवारा गांव के बिल्लू उर्फ मंगल प्रसाद के घर में रखी है। पुलिस ने वहां छापा मारकर 9 साइकिलें बरामद कीं। दोनों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
एडीजीसी देवदत्त मिश्रा ने चार गवाह पेश किए। सोमवार को न्यायाधीश ने दोनों दोषियों बिल्लू व सुनील को धारा 411 में 3-3 वर्ष जेल और 2-2 हजार रुपये जुर्माना, धारा 413 में 3-3 वर्ष की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 414 में 3-3 वर्ष की कैद व 2-2 हजार रुपये जुर्माना किया।
जुर्माना न देने पर क्रमश: 15 दिन, 2 माह और 15 दिन की अतिरिक्त कैद होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।