बांदा। आठ साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है।
कमासिन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 13 मई 2023 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि बिसंडा थाना क्षेत्र के मझीवा गांव निवासी 40 वर्षीय तीरथ उसकी आठ साल की बालिका को उठा ले गया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर बालिका को चार दिन बाद दोषी के रिश्तेदार के यहां से बालिका को तलाश लिया था।
बालिका का मेडिकल कराने के बाद दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई थीं। इसकी विवेचना तत्कालीन एसआई संदीप कुमार सिंह ने की थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में भेजा था। लोक अभियोजक की ओर से छह गवाह पेश किए गए थे। प्रभावी पैरवी व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीरथ को दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई है।