बांदा। लॉकडाउन के चौथे चरण में बुधवार (20 मई) से शहर की व्यापारिक गतिविधियां बहाल नजर आएंगी। नई गाइडलाइन के मद्देनजर डीएम अमित सिंह बंसल ने दुकान/व्यापार के लिए साप्ताहिक दिन निर्धारित कर दिए हैं। दुकानों का समय प्रात: 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। ये दुकानें कंटेनमेंट जोन के बाहर ही खोली जाएंगी। कुछ दुकानें रोज खुलेंगी जबकि कुछ के लिए सप्ताह में तीन दिन निर्धारित किए हैं। साप्ताहिक बंदी पूर्ववत लागू होगी। सार्वजनिक स्थलों पर मॉस्क व सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य रहेगी।
प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें (साप्ताहिक बंदी मंगलवार को छोड़कर) : किराना, जनरल स्टोर, फल-सब्जी, फूल, माला, मेडिकल, पैथालॉजी, बेकरी, अंडा, दूध, पनीर, ब्रेड, बिल्डिंग मैटेरियल (केवल मोरंग, गिट्टी, ईंट, सीमेंट, शटरिंग, सरिया), खाद, बीज, कृषि यंत्रों के स्पेयर पार्ट्स, साइकिल-मोटर साइकिल के पंक्चर/मरम्मत, प्लंबर, बिजली उपकरण जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, पंखा आदि के मैकेनिकों की दुकान, मोटर वाहनों के शोरूम और रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें (सिर्फ होम डिलीवरी व बिक्री की जाएगी, दुकान में बैठकर या बाहर खानपान नहीं होगा)।
सोमवार, गुरुवार व शनिवार : आटो पार्ट्स, इंजन ऑयल, लुब्रीकेंट्स, आटो गैरिज, टायर-ट्यूब, मशीनरी, हार्डवेयर, पेंट, सेनेटरी, टॉइल्स, पत्थर, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रानिक्स, घड़ी व चश्मे की बिक्री व मरम्मत, स्टेशनरी, किताबें, खेलकूद सामग्री, मुहर की दुकान, शाइन बोर्ड पेंटर, फर्नीचर टिंबर, बैग अटैची, बारदाना, बर्तन, क्राकरी, बेल्डिंग।
बुधवार, शुक्रवार व रविवार : कपड़े की दुकान (रेडीमेड, गारमेंटस, यूनिफार्म, शूटिंग शर्टिंग प्रत्येक प्रकार के), हैंडलूम, दरी, फर्श, बिछौनव, जूता-चप्पल, फुटवियर, टेलरिंग, कास्मेटिक, चूड़ी, शृंगार सामग्री, ज्वैलरी, ड्राईक्लीनर्स।
साप्ताहिक बंदी : मंगलवार : मुख्य सब्जी मंडी : प्रात: 4 से 7 बजे तक खुलेगी। सब्जी मंडी का फुटकर वितरण/बिक्री सुबह 6 से 9 बजे तक होगा। आम लोगों के लिए फल-सब्जी की बिक्री केवल बड़े और खुले स्थान पर प्रात: 8 से शाम 6 बजे तक होगी। शराब की दुकानें प्रात: 10 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी।