बांदा। अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह (प्रथम) की अदालत ने जेब काटने के आरोपी अनुराग यादव की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। यह घटना 21 मई 2026 को अतर्रा में हुई थी।
अभियोजन के अनुसार, 21 मई 2026 को अतर्रा में बाइक सवार दो युवकों ने वादी गोकुल को झांसे में लेकर 15 हजार रुपये की चोरी की थी। पुलिस ने सात जून को ओझा नगर निवासी अनुराग यादव को गिरफ्तार कर चोरी की रकम बरामद करने का दावा किया। आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अनुराग प्राथमिकी में नामजद नहीं था और शिनाख्त परेड भी नहीं कराई गई।
अधिवक्ता ने पुलिस पर तीन जून को अनुराग को उठाकर सात जून को फर्जी बरामदगी दिखाने का आरोप लगाया। विशेष न्यायाधीश ने पत्रावली का अध्ययन कर अनुराग को 75 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर सशर्त जमानत दी। (संवाद)