बांदा। हत्या और हत्या के प्रयास में दो आरोपियों व दहेज हत्या में आरोपी पति की जमानत अर्जियां जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दीं। गिरवां थाना क्षेत्र के खुरहंड गांव में 7 जनवरी को सुबह करीब साढ़े 11 बजे सीसी रोड निर्माण को लेकर हुए विवाद में अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
फावड़ा से हमलाकर अजीत के चचेरे भाई अभय सिंह को घायल कर दिया था। मृतक के चाचा सरोज कुमार सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के अलावा घटना की जांच सीबीसीआईडी भी कर रही है। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि इस केस के आरोपी धीरू उर्फ धीरेंद्र व विकास सिंह की जमानत अर्जी पर मंगलवार को जनपद न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने सुनवाई की।
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद पर्याप्त आधार न पाते हुए न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दीं। अभियोजन की ओर से वह और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल शामिल रहे।
एक अन्य केस में दहेज हत्या के आरोपी पति मैकू (छिगरिया पुरवा, नौगवां, कालिंजर) की जमानत अर्जी भी पर्याप्त आधार न होने पर जिला जज ने खारिज कर दी। आरोपी के विरुद्ध मृतका गुड्डन के भाई शिवपूजन (झिंगा खोड़, मटौंध) ने दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह जेल में निरुद्ध है।