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Banda News: हत्यारोपी प्रेमी की जमानत अर्जी खारिज

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बांदा। प्रेमिका व उसकी दुधमुंही बच्ची का अपहरण करके उसकी हत्या करने व उसके शव को छिपाने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. बब्बू सारंग की अदालत ने खारिज कर दी।
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बबेरू थाना क्षेत्र के हरदौली गांव निवासी बुद्धराज ने 2 जनवरी 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह मजदूरी करने बंगलौर गया था। घर में उसकी 30 वर्षीय पत्नी संगीता, एक पुत्री व तीन पुत्र थे। 18 नवंबर 2023 को उसकी पत्नी संगीता घर में अपने बच्चों से कहकर अपने एक वर्षीय पुत्र शिवाकांत का इलाज कराने के लिए बबेरू जाने को कहकर आई थी। जब शाम तक वापस नहीं गई तो फोन पर उसके घर वालों ने उसे सूचना दी।
सूचना पाकर वह बंगलौर से वापस आया। 24 नवंबर 2023 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी। बाद में उसे पता चला कि उसका पड़ोसी धर्मेंद्र उर्फ छोटू अक्सर उसकी पत्नी संगीता से फोन पर बातचीत करता था। वह शादीशुदा नहीं था। चार जनवरी 2024 को जब धर्मेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने अपने मामा के लड़के अरविंद उर्फ अगुवा निवासी शाहपुर के साथ मड़फा पहाड़ के पास पंचवटी मंदिर में प्रेमिका संगीता व दुधमुंहे बच्चे का गला दबाकर हत्या करने की बात स्वीकारी थी। इस मामले में अरविंद उर्फ अगुवा की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
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