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रामभवन की जमानत अर्जी पर बहस टली

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बांदा। आधा सैकड़ा से अधिक बालकों के यौन शोषण के मामले में जेल में निरुद्ध सिंचाई विभाग के निलंबित अवर अभियंता और केस के मुख्य आरोपी रामभवन की जमानत अर्जी पर सोमवार को बहस नहीं हो सकी। अब अदालत ने अगली तारीख 24 सितंबर निर्धारित की है।
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विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अनु सक्सेना की अदालत में सोमवार को यौन शोषण के मुख्य आरोपी रामभवन की जमानत अर्जी पर बहस नियत थी, लेकिन आरोपी पक्ष के अधिवक्ता रामस्वरूप सिंह के अदालत न आने पर बहस नहीं हो सकी, जबकि दिल्ली से सीबीआई के अधिवक्ता दर्शनलाल व पैरोकार कमल कुमार उपस्थित थे। न्यायाधीश ने आरोपी के अधिवक्ता का देर तक इंतजार किया।
केस में सह आरोपी और रामभवन की पत्नी दुर्गावती के अधिवक्ता भूरा प्रसाद निषाद ने बताया कि जिला जज की अदालत में व्यस्तता से अधिवक्ता रामभवन की बहस में शामिल नहीं हो पा रहे। नतीजे में पीठासीन अधिकारी/विशेष न्यायाधीश ने बहस की अगली तारीख 24 सितंबर तय कर दी है।
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बताया गया कि 24 सितंबर से अदालत में केस की सुनवाई शुरू हो जाएगी। इस दौरान मुख्य आरोपी रामभवन और उसकी सह आरोपी पत्नी दुर्गावती को अदालत लाया जा सकता है।
एसटीएफ हत्याकांड की सुनवाई कल
बांदा। विशेष न्यायाधीश के अवकाश पर होने से एसटीएफ के छह जवानों समेत सात की हत्या मामले की सुनवाई टल गई। इस केस की सुनवाई के लिए अब 22 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है।
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अधिवक्ता अशोक दीक्षित के मुताबिक विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) बलराज सिंह अवकाश पर हैं। इसलिए एसटीएफ हत्याकांड की सुनवाई नहीं हो सकी।
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