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हिस्ट्रीशीट खोलने पर एसपी और कोतवाल से मांगा जवाब

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Answer sought from SP and Kotwal on opening history sheet - फोटो : BANDA
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बांदा। पर्यावरण कार्यकर्ता आशीष सागर दीक्षित पर पुलिस द्वारा की गई हिस्ट्रीशीटर की कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए प्रदेश के गृह सचिव, बांदा के पुलिस अधीक्षक और शहर कोतवाल को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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हाल ही में शहर कोतवाली पुलिस ने आशीष पर हिस्ट्रीशीट खोलते हुए उन्हें हिस्ट्रीशीटर बना दिया। इसका विरोध आशीष सहित कई संगठनों ने किया। उधर, आशीष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी। कहा कि पुलिस प्रशासन ने बालू माफिया की शह और मिलीभगत से कूटरचित तरीके अपनाकर कुछ पुराने गड़े मुर्दे जैसे केस दर्शाते हुए हिस्ट्रीशीटर बना दिया है।
ज्यादातर मुकदमों में पुलिस ने उसकी खुद एफआईआर लिखी है। 14 मार्च को हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका पर सुनवाई हुई। आशीष ने बताया कि न्यायाधीश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की बेंच ने उनके अधिवक्ता इमरान उल्ला, विनीत विक्रम और सत्यव्रत त्रिपाठी का पक्ष और दलीलें सुनीं।
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इसके बाद याचिका में पक्षकार बनाए गए प्रदेश के गृह सचिव, बांदा पुलिस अधीक्षक और बांदा शहर कोतवाल को आदेश दिया कि समयबद्ध जवाबी हलफनामा दाखिल करें। जवाब मिलने के बाद याचिकाकर्ता आशीष बेंच के समक्ष अपनी रिजवाइंडर दाखिल करेंगे।
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