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बांदा: तीसरे आरोपी को दिल्ली ले गई सीबीआई

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बांदा। बच्चों के यौन उत्पीड़न केस में सीबीआई द्वारा दिल्ली से गिरफ्तार किए गए तीसरे आरोपी आकिब को अदालत ने सोमवार को 10 दिनों के पुलिस कस्टडी रिमांड की मंजूरी दे दी। सोमवार को देर शाम यहां जेल से उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसे शुक्रवार को सीबीआई ने अदालत में पेश करने के बाद जेल भेजा था।
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सोमवार को पंचम एडीजे/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मो. रिजवान अहमद के सक्षम सीबीआई के अधिवक्ता अशोक कुमार ने आकिब को पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने की अर्जी दी। सीबीआई अधिवक्ता और आरोपी आकिब के अधिवक्ता वसीम उल्ला खां ने अपनी-अपनी दलीलें देकर बहस की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने अर्जी मंजूर करते हुए आरोपी आकिब को 10 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर सौंपे जाने की मंजूरी दे दी।
अदालत ने सीबीआई को हिदायत दी कि आरोपी से मारपीट, अभद्रता आदि नहीं करेंगे। जेल से हिरासत में लेने के बाद वापस में दाखिल करने से पहले आरोपी का जिला अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराएंगे। देर शाम सीबीआई ने जिला जेल से आरोपी आकिब को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया और उसे लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 24 फरवरी को आरोपी को जेल में दाखिल करना होगा।
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रामभवन और पत्नी की रिमांड 26 तक बढ़ी
बांदा। बच्चों के यौन उत्पीड़न के मुख्य आरोपी निलंबित जेई रामभवन और उसकी पत्नी सह आरोपी दुर्गावती की रिमांड अवधि 26 फरवरी तक सोमवार को बढ़ा दी गई है। उसी दिन इन्हें सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट की प्रति दी जाएगी।
सोमवार को यहां विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मो. रिजवान अहमद के समक्ष आरोपी के अधिवक्ता भूरा प्रसाद निषाद ने दलीलें दीं और सीबीआई की चार्जशीट पर सवाल उठाए। इसे खारिज करने का अनुरोध किया। पत्नी पर लगाए आरोप गलत बताए। दूसरी तरफ सीबीआई के अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने कहा कि मोटी रकम पाने में कुछ भी हो सकता है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने अगली सुनवाई 26 फरवरी निर्धारित कर दी। इसी दिन आरोपी रामभवन और उसकी पत्नी को सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट की प्रति दी जाएगी। दोनों जेल में हैं। उधर, सोमवार को सीबीआई टीम के लोग मीडिया से काफी खफा दिखे। शायद उन्हें खबरों का कवरेज नागवार गुजर रहा है। सीबीआई टीम ने मीडिया कर्मियों को अदालत के आसपास नहीं रुकने दिया। (संवाद)
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