बांदा। विधान सभा फोटोयुक्त वोटर लिस्टों का संक्षिप्त पुनरीक्षण बुधवार (15 अक्तूबर) से शुरू हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए पहली जनवरी 2015 को आधार तिथि बनाया है। अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक में आयोग द्वारा घोषित पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया गया।
पहली जनवरी 2015 को 18 वर्ष उम्र पूरी कर लेने वालों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। वोटर लिस्टों का प्रकाशन 15 अक्तूबर को होगा और उसी दिन से 10 नवंबर तक दावे व आपत्तियां दी जा सकेंगी। 19 अक्तूबर और 2 नवंबर को सभी मतदेय स्थलों में दावे और आपत्तियां लेने का विशेष अभियान होगा। 20 नवंबर को इनका निस्तारण और 5 जनवरी को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। मतदेय स्थलों पर बूथ लेबिल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। 17 और 30 अक्तूबर को वार्डों और गांवों में बैठकें करके वोटर लिस्टें पढ़कर सुनाई जाएंगी और दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। कहा गया है कि आवेदन का प्रारूप तहसीलदार कार्यालय और मतदेय स्थलों पर नियुक्त आफीसर व बीएलओ से मुफ्त मिलेंगे। छपे हुए फोटो स्टेट और साइक्लोस्टाइल फार्म भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। प्रारूप-6 भरकर नाम शामिल करने को आवेदन किया जा सकेगा। प्रारूप-7 में मतदाता सूची में दर्ज नाम को अपमार्जित कराया जा सकेगा। प्रारूप-8 के जरिए दर्ज नाम की अशुद्धि दुरुस्त कराई जा सकेगी। प्रारूप-8क में आवेदन करके नाम किसी और लिस्ट में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन होगा। बांदा में 1229 मतदेय स्थल और 806 मतदान केंद्र हैं।