बांदा। सूचना उपलब्ध न कराने और आयोग के आदेश की अवहेलना पर तहसीलदार नरैनी पर राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपये जुर्माना किया है। यह उनके वेतन से तीन किश्तों में वसूल किया जाएगा।
नरैनी तहसील क्षेत्र के खानपुर गांव निवासी पवन कुमार ने तहसीलदार से वरासत के संबंध में जनसूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी थी। सूचना न मिलने पर राज्य सूचना आयोग से शिकायत की। आयोग ने 20 जून 3013 को जारी आदेश में जन सूचना अधिकारी/तहसीलदार नरैनी को पहली अगस्त 2013 को उनके कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और जवाब देने का आदेश दिया था। यह भी जवाब मांगा था कि 27 जुलाई 2012 को नरैनी में तहसीलदार पद पर कौन तैनात था। अनुपालन न करने पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से अर्थदंड आरोपित करने की हिदायद दी गई थी।
आदेश की अनदेखी करते हुए आयोग के समक्ष न कोई पत्रावली प्रस्तुत की गई और अनुपस्थित रहने के संबंध में कोई लिखित जवाब भी नहीं दिया गया। राज्य सूचना आयुक्त ज्ञान प्रकाश मौर्य ने आदेश में कहा है कि 27 अगस्त और 21 नवंबर 2013 को मौका देने के बाद भी अवहेलना की गई। मामला निस्तारित करते हुए 25 हजार रुपये अर्थदंड आरोपित किया। तीन किश्तों में वेतन से वसूली कर अवगत कराने को कहा गया है।