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पति, सास व ससुर को दो वर्ष का कारावास

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बांदा। एसीजेएम (द्वितीय) न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न के आरोपी पति, सास, ससुर को दो-दो वर्ष के कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला चिल्ला थाने के भवानीपुर गांव का है।
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वादी फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र के सराय गांव निवासी रामदास के मुताबिक उसकी बेटी सुनीता की शादी तीन वर्ष पूर्व चिल्ला थाने के भवानीपुर गांव निवासी अनिल कुमार के पुत्र रामविशाल के साथ हुई थी। कुछ दिन बाद ही ससुरालीजन दहेज में 20 हजार रुपए नकद व मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। इसी बात पर उसे आए दिन ससुरालीजन प्रताड़ित करते थे। रोज-रोज की प्रताड़ना व मारपीट से तंग बेटी मायके चली आई। अभियोजन पक्ष ने बुधवार को कुल छह गवाह पेश किए। न्यायाधीश संजय मिश्रा ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पति रामविशाल, ससुर अनिल कुमार व सास को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा व एक-एक हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर आरोपियों को 15-15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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