बांदा। जेल में बंद अभियुक्त को अदालत में पेश न करने और स्पष्टीकरण नोटिस का जवाब देने अदालत में हाजिर न होने पर कानपुर देहात के जेल अधीक्षक के खिलाफ धारा 349 सीआरपीसी के तहत वाद दर्ज कराया गया है। यह वाद बांदा के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/गैंगेस्टर एक्ट ने दर्ज कराया है। साथ ही अधीक्षक को 13 दिसंबर को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
हत्या के मामले में आरोपी अजय पाल (धारा 302 व 120बी आईपीसी) को अदालत में पेश करने के लिए पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/गैंगेस्टर एक्ट खलीकुज्जमां ने 19 नवंबर को कानपुर जेल अधीक्षक को नोटिस जारी किया था।
साथ ही पूर्व के आदेश का अनुपालन न करने पर अदालत में पेश होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया था। बुधवार (28 नवंबर) को इस मामले की सुनवाई थी, लेकिन अधीक्षक नहीं हाजिर हुए और न ही अभियुक्त को भेजा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक के प्रकीर्णवाद दर्ज करने का आदेश दिया। 13 दिसंबर को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है।