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Banda News: अपहरण और दुष्कर्म में दोषी को 20 वर्ष की सजा

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बांदा। बबेरू कस्बे में साढ़े चार वर्ष पूर्व समोसा लेने के लिए निकली इंटर की छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रदीप कुमार मिश्र की अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना पीडि़ता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
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बबेरू कस्बा निवासी मामा ने 17 नवंबर 2020 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी उसकी भांजी बबेरू में रहकर कक्षा 12 में पढ़ती थी। 16 नवंबर 2020 को दोपहर वह घर से समोसा लेने के लिए निकली और फिर घर नहीं लौटी। यह भी बताया कि पीड़िता ने जिस मोबाइल नंबर से फोन किया, वह नंबर संदिग्ध है। मोबाइल धारक ही छात्रा को बहलाकर ले गया है। पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की।
तत्कालीन विवेचक एसआई चंद्रपाल ने विवेचना के दौरान फतेहपुर जनपद के गाजीपुर थाना क्षेत्र के लमेहटा गांव निवासी सनी निषाद के विरुद्ध अपहरण व दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए।
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न्यायाधीश ने दोषी सनी निषाद को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
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