बांदा। सब्जी की बारी पर रखवाली कर रही बालिका के साथ दुष्कर्म के दोषी को अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाक्सो/त्वरित न्यायालय प्रथम पल्लवी प्रकाश की अदालत ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माने की अदायगी न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
अतर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 10 मई 2022 को अतर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 9 मई 2022 को वह बाजार गई थी। उसकी 10 वर्षीय पुत्री सब्जी की बारी की रखवाली कर रही थी। दोपहर एक बजे बग में अपनी सब्जी की बारी की रखवाली कर रहे सुंदर कोरी ने उसकी पुत्री को दबोचकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मां ने बताया कि जब वह घर पहुंची तो बेटी ने आपीबीती बताई।
मामले का आरोप पत्र विवेचक ने अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व विशेष लोक अभियोजक सुनील गुप्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी सुंदर कोरी को 20 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। 10 हजार रुपये जुर्माने की धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। दोषी का सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।