अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशियों को वाहनों के पास जारी करने के लिए निकायवार अधिकारी तय कर दिए गए हैं। प्रचार से लेकर मतगणना तक के लिए वाहन पास दिए जाएंगे। बिना पास के कोई वाहन चुनाव में नहीं चलेगा। पास वाले वाहनों पर भी यह शर्त होगी कि मोटर अधिनियम (एमवी) एक्ट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह द्वारा जारी निर्देशों में बांदा नगर पालिका परिषद सहित तिंदवारी व मटौंध नगर पंचायतों के लिए वाहन पास जारी करने का अधिकार सिटी मजिस्ट्रेट रमेशचंद्र तिवारी को दिया गया है। अतर्रा नगर पालिका और ओरन व बिसंडा नगर पंचायतों में अतर्रा एसडीएम प्रहलाद सिंह वाहन पास जारी करेंगे। बबेरू नगर पंचायत में वहां के एसडीएम अवधेश कुमार श्रीवास्तव और नरैनी नगर पंचायत के लिए वहां के एसडीएम डा.सीएल सोनकर पास जारी करेंगे। साथ ही यह मजिस्ट्रेट आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।
वाहनों का पास लेने के लिए वाहन के सभी कागजात और ड्राइवर का नाम, वाहन नंबर, निकाय का ब्योरा देना होगा। वाहन पास की मूल प्रति आगे शीशे पर चिपकाई जाएगी। निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य दरों का ही वाहन का भाड़ा लगेगा। पास वाले वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों में झंडे व स्टीकर आदि नहीं लगेंगे। मतदान के दिन सिर्फ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को एक वाहन की अनुमति होगी। सदस्य के लिए कोई वाहन पास नहीं मिलेगा। इसी तरह मतगणना के दिन भी सिर्फ अध्यक्ष उम्मीदवार को एक वाहन का पास दिया जाएगा।