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अब हर उम्र की विधवाओं को मिलेगी पेंशन

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बांदा। विधवा पेंशन में अब उम्र आड़े नहीं आएगी। हर आयु वर्ग की विधवा को पेंशन दी जाएगी। साथ ही प्रदेश सरकार ने पेंशन के लिए सालाना आय 36 हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी है। चित्रकूटधाम मंडल में मौजूदा समय में लगभग 42 हजार महिलाओं को पेंशन दी जा रही है।
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अभी तक 18 से 60 वर्ष तक की विधवाओं को ही शासन की ओर से पेंशन का हकदार माना जाता था। विधवा को गरीब रेखा के नीचे और सालाना आय 36 हजार के अंदर होने की शर्त थी। साथ ही अगर विधवा का पुत्र बालिग है तो विधवा को पेंशन का हकदार नहीं माना जाता था।

इस शर्त के चलते चित्रकूटधाम मंडल में करीब 10 हजार महिलाएं पेंशन से वंचित हो गई थीं। लेकिन प्रदेश सरकार ने विधवा पेंशन में बड़ा बदलाव किया है। अब किसी भी उम्र में विधवा पेंशन मिलेगी। बेटे के बालिग होने का रोड़ा भी नहीं अटकेगा।
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शासन ने पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी भी कर दी है। विधवाओं को अब 300 के बजाए 500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। एक और बदलाव यह किया गया है कि अब विधवा महिलाओं को ऑनलाइन फार्म जमा करने की पाबंदी नहीं होगी। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों की विधवाओं को ब्लाक कार्यालय और शहर की विधवाओं को तहसील में आवेदन जमा करने होंगे।

जिला प्रोबेशन अधिकारी इनका सत्यापन कराएंगे। जांच में पात्र पाए जाने पर पेंशन मंजूर हो जाएगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी एसएन त्रिपाठी ने बताया कि पेंशन पा रहे लाभार्थी अपना आधार कार्ड बैंक से लिंक कराएं। मोबाइल नंबर भी अपडेट कराना होगा।

उधर, चित्रकूटधाम मंडल में सत्यापन के बाद बड़ी संख्या में अपात्र व मृतक लाभार्थी मिले हैं। चारों जिलों में 41,562 पेंशन लाभार्थी हैं। इनमें जांच के दौरान 370 लाभार्थी अपात्र और 456 मृतक पाए गए हैं। सबसे ज्यादा 225 अपात्र लाभार्थी चित्रकूट जिले में हैं। बांदा में 45 व हमीरपुर में 100 अपात्र पाए गए। इसी तरह मृतकों में बांदा में 176, महोबा में 94, चित्रकूट में 107 व हमीरपुर जिले में 179 मामले पाए गए हैं।
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-आय की सीमा 36 हजार से दो लाख हुई
-बेटे के बालिग होने का भी नहीं अटकेगा रोड़ा
-पेंशन 300 से बढ़ाकर 500 रुपये की गई
अमर उजाला ब्यूरो
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