बांदा। किशोरी के साथ दुष्कर्म के जुर्म में युवक को 15 साल जेल और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
कालिंजर थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 अगस्त 2020 को पानी भरने गई किशोरी को गांव का संत कुमार ने उठा ले गया। परिजनों ने पहले गुमशुदगी दर्ज कराई। बाद में असलियत पता चली तो अपहरण, दुष्कर्म आदि में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एडीजीसी सुनील कुमार गुप्ता, वीरेंद्र कुमार द्विवेदी और शिवपूजन सिंह ने अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए।
दोनों पक्षों की सुनवाई और सबूतों के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अनु सक्सेना ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने दोषी संत कुमार उर्फ संत को 15 वर्ष की कठोर कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा में शामिल की जाएगी।