बांदा। विशेष न्यायाधीश (पास्को) अनु सक्सेना की अदालत ने घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 12 वर्ष की कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी जमानत पर था, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
मटौंध थाना क्षेत्र के एक मुहल्ले में 23 सितंबर 2019 की शाम 16 वर्षीय किशोरी को पड़ोसी परशुराम ने दुष्कर्म किया। मां की तहरीर पर पुलिस ने 25 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवपूजन सिंह पटेल व सुनील कुमार गुप्ता ने पांच गवाह पेश किए। बुधवार को विशेष न्यायाधीश ने 12 वर्ष की कैद व 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।