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जल संस् थान महाप्रबंधक की याचिका खारिज

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बांदा। विभिन्न आरोपों में निलंबित किए गए चित्रकूटधाम मंडल जल संस्थान महाप्रबंधक रतनलाल की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। रतनलाल को प्रदेश सरकार ने 28 दिसंबर को निलंबित कर दिया था। इसके विरुद्ध उन्होंने हाईकोर्ट में शपथपत्र के साथ याचिका दायर की।
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सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने सोमवार (21 जनवरी) को पारित आदेश में कहा है कि निलंबन आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। यह भी कहा है कि जांच कार्रवाई प्रक्रिया चार माह के अंदर पूरी की जाए। हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया।
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