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01 बांदा-12

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मौसेरी बहन की सोते समय चाकुओं से गोद कर हत्या के जुर्म में दोषी मौसेरे भाई को उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त जेल होगी।
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अतर्रा थाना क्षेत्र के तेराब गांव निवासी मीना सिंह पत्नी माखन सिंह 14 सितंबर 2017 की रात अपने घर वालों के साथ कमरे में सो रही थी। उसी कमरे में उसकी बड़ी बहन का पुत्र प्रभाकर सिंह भी सो रहा था। रात करीब एक बजे देखा तो मीना की पुत्री कुमारी भारती सिंह (21) बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी तड़प रही थी।

प्रभाकर सिंह हाथ में चाकू लिए बैठा था। उसे पकड़ लिया गया। भारती को डाक्टरों ने अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। प्रभाकर को पुलिस के हवाले कर दिया गया।

पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनवाई के बाद सोमवार को दोषी प्रभाकर सिंह को उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त जेल होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने पांच गवाह पेश किए।
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