बांदा। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में युवक को 10 साल की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो हेमंत कुमार की अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले मे दोष सिद्ध हो जाने पर सजा के साथ 19 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने बताया कि बदौसा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने पहली अप्रैल 2018 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को 27 मार्च 2018 की रात्रि बंगालीपुरवा निवासी मुन्नू वर्मा बहला फुसलाकर घर से ले गया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मुकदमा दरम्यान अभियोजन ने सात गवाह पेश किए।पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने मुन्नू वर्मा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।