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Balrampur News: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

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- प्रत्येक पर लगाया 1,25,000 रुपये का अर्थदंड
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बलरामपुर। जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने हत्या के मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला जज ने दोनों को 1,25,000-1,25,000 रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड में से 1,50,000 रुपये मृतक की पत्नी को देने का आदेश भी जिला जज ने दिया है।
कोतवाली देहात में 22 अप्रैल 2019 को ग्राम दुर्गापुर निवासी राम मनी पांडेय ने मुकदमा लिखाने के लिए लिखित प्रार्थनापत्र दिया था। आरोप था कि गांव के ही रमेश कुमार मिश्र और जय प्रकाश मिश्र ने बेटे उमेश कुमार पांडेय पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में बेटे को गंभीर चोटें आईं। आरोपियाें ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इलाज के दौरान उमेश की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच के बाद दोनों के खिलाफ हत्या और जान से मारने की धमकी देने के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने 11 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जिला जज ने रमेश कुमार और जय प्रकाश को हत्या और जान से मारने की धमकी देने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को चार-चार वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा। (संवाद)
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