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Balrampur News: छेड़खानी के दो दोषियों को दो-दो साल का कारावास

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बलरामपुर। किशोरी से छेड़खानी मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) दीप नारायण तिवारी की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो दोषियों को दो-दो साल की जेल और चार-चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, एक अन्य सहयोगी को न्यायालय उठने तक की सजा और 500 रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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मामला कोतवाली नगर क्षेत्र का है। पीड़िता ने पुलिस को दिए प्रार्थनापत्र में बताया था कि 15 दिसंबर 2017 को गांव के ही राजेंद्र यादव और चांद अली ने उसके साथ छेड़खानी की थी। इस दौरान शाहिद ने दोनों की मदद की। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने राजेंद्र यादव और चांद अली को दोषी मानते हुए दो-दो साल कैद और चार-चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की स्थिति में उन्हें तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, शाहिद अली को अपराध में सहयोग करने का दोषी पाते हुए कोर्ट ने न्यायालय उठने तक की कैद और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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