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हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर दो को आजीवन कारावास -संशोधित

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बलरामपुर। जनपद न्यायाधीश ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों को आठ-आठ हजार रुपये की जुर्माना जमा करने का आदेश भी दिया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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वादी मुकदमा ग्राम दत्तनगर निवासी रघुनाथ चौहान पुत्र मंगरे चौहान ने 31 अगस्त 2012 को कोतवाली उतरौला में प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसका लड़का केतभान 30/31 अगस्त की रात खाना खाकर दरवाजे के बाहर सोया था। रात में उसकी हत्या कर शव ट्यूबवेल के पास फेंक दिया गया था।
उसकी बहू वन देवी श्रीदत्तगंज ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ी थी और हार गई थी। चुनाव का मुकदमा भी विचाराधीन है। केतभान को ब्लॉक प्रमुख राबिया खां के पति नन्हें खां ने मुकदमा उठाने व ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। आशंका है कि नन्हें ने केतभान की हत्या करा दी है। विवेचना के दौरान प्रत्यक्षदर्शियों के बयान से नंदू यादव पुत्र राम खेलावन व गोविंद विश्वकर्मा पुत्र गया प्रसाद निवासी दत्तनगर का नाम सामने आया। पुलिस ने हत्या में नन्हें की कोई भूमिका न पाते हुए नंदू व गोविंद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने विचारण के दौरान आठ गवाहों को पेश किया।
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बचाव पक्ष ने अभियुक्तों को निर्दोष बताया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह प्रथम ने नंदू व गोविंद को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व आठ-आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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