बलरामपुर/गैड़ास बुजुर्ग। न्यायालय के आदेश पर थाना श्रीदत्तगंज की पुलिस ने चमरूपुर गांव में चोरी से 11 पेड़ काटने के आरोप में दो लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। सागौन, शीशम, अमरूद व बबूल के पेड़ काटे गए हैं।
श्रीदत्तगंज थाना के ग्राम चमरूपुर निवासी शफीक सुलतान खान ने सिविल जज जूनियर डिवीजन उतरौला न्यायालय में 173(4) के तहत एक प्रार्थनापत्र दिया। प्रार्थनापत्र में कहा था कि गाटा संख्या 944 व 946 ग्राम चमरूपुर में उसकी जमीन है। इसी गाटे में उसका बाग लगा है। श्रीदत्तगंज थाना के ग्राम चमरूपुर निवासी अब्दुल कुद्दूस व मोहल्ला आर्य नगर कस्बा उतरौला निवासी लल्लू ने चोरी से 20 नवंबर 2024 को सागौन के पांच, शीशम का एक, अमरूद के चार व बबूल का एक सहित 11 पेड़ चोरी से काटकर उठा ले गए थे। पीड़ित ने थानाध्यक्ष श्रीदत्तगंज, सीओ उतरौला व एसपी बलरामपुर को प्रार्थनापत्र दिया, लेकिन मुकदमा नहीं दर्ज किया गया।
सिविल जज जूनियर डिवीजन उतरौला योगेश कुमार चौधरी ने प्रार्थनापत्र का अवलोकन करते हुए घटना को गंभीर मानते हुए थानाध्यक्ष श्रीदत्तगंज को अब्दुल कुद्दूस व लल्लू के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करके विवेचना का आदेश पारित किया। थानाध्यक्ष श्रीदत्तगंज अनिल कुमार दीक्षित ने बताया कि न्यायालय का आदेश मिल गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। (संवाद)