बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट प्रदीप कुमार ने अवैध मादक पदार्थ रखने वाले एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को दस हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
कोतवाली नगर की पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ 20 सितंबर 2014 को नगर के मोहल्ला कालीथान निवासी लड्डन को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक रविंदर सिंह और धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी ने सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायधीश ने लड्डन को अवैध मादक पदार्थ रखने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। (संवाद)