बलरामपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीप नरायन तिवारी ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को 15 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
हरैया क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने 31 मार्च 2021 को अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ छेड़खानी करने का केस दर्ज कराया था। हरैया थाने की पुलिस ने ग्राम धौरीखुर्द निवासी जिबरील अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिबरील को किशोरी के साथ छेड़खानी करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। (संवाद)